उन तिब्बती प्रवासियों को लौटने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है जिनके पास भारत में अपना निवास है और भारत में प्रवेश करने के लिए विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किया गया पहचान का प्रमाण पत्र और रिटर्न वीजा है. (सांकेतिक फोटो)
7 अगस्त को मंत्रालय ने एयर बबल योजना (Air Bubble Scheme) के तहत अमेरिका (America), ब्रिटेन (UK), जर्मनी (Germany) और फ्रांस (France) के विदेशी नागरिकों को “व्यापार, चिकित्सा और रोजगार” वीजा पर भारत की यात्रा करने की अनुमति दी थी.
नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) ने विदेशों में रह गये तिब्बती प्रवासियों (Tibetan Migrants) को 107 आव्रजन चौकियों में से किसी के भी जरिए भारत लौटने की अनुमति दे दी है. 23 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 107 आव्रजन जांच चौकियों (Immigration check posts) के जरिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा (International Travel) पर जाने और आने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था.
ऐसा 21 दिनों के पहले देशव्यापी लॉकडाउन (Nationwide Lockdown) को लगाए जाने से एक दिन पहले किया गया था. जिसके एक दिन बाद कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के मद्देनजर पहले चरण का लॉकडाउन लगाया गया था.
वीजा प्रतिबंधों (Visa Restrictions) में धीरे-धीरे छूट दी गई है और 18 अगस्त को मंत्रालय ने विदेशी पत्रकारों (Foreign Journalists) और उनके आश्रितों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी. 7 अगस्त को मंत्रालय ने एयर बबल योजना (Air Bubble Scheme) के तहत अमेरिका (America), ब्रिटेन (UK), जर्मनी (Germany) और फ्रांस (France) के विदेशी नागरिकों को “व्यापार, चिकित्सा और रोजगार” वीजा पर भारत की यात्रा करने की अनुमति दी थी.
लौटने वाले प्रवासियों के पास होने चाहिये ये जरूरी कागजात
गृह मंत्रालय (MHA) के नवीनतम आदेश के अनुसार, “उन तिब्बती प्रवासियों को लौटने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है जिनके पास भारत में अपना निवास है और भारत में प्रवेश करने के लिए विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किया गया पहचान का प्रमाण पत्र और रिटर्न वीजा है.”गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि वापसी इस शर्त के अधीन है कि ऐसे तिब्बती प्रवासियों को विदेशियों के क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) पर पंजीकृत होना चाहिए.
यदि ऐसे वीजा की वैधता समाप्त हो गई है तो नया रिटर्न वीजा प्राप्त कर सकते हैं
आदेश में कहा गया है, “भारत में उनके प्रवेश की सुविधा के लिए उनका रिटर्न वीजा तत्काल प्रभाव से बहाल होगा. हालांकि, यदि ऐसे वीजा की वैधता समाप्त हो गई है, तो वे संबंधित भारतीय मिशनों/ पदों से एक नया रिटर्न वीजा प्राप्त कर सकते हैं.”
इसमें कहा गया है कि आव्रजन चेक पोस्ट के माध्यम से आने वाले यात्रियों पर लगाए गये मौजूदा प्रतिबंध इन विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होंगे. आदेश में कहा गया है, “हालांकि, संगरोध और अन्य सभी स्वास्थ्य/ COVID-19 संबंधित नियमों का, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा.”