प्रतीकात्मक चित्र
सनावद / कोविड- 19 को दृष्टिगत रखते हुए जिला कलेक्टर ने दशहरा पर्व पर रावण दहन हेतु नवीन गाइड लाइन जारी की है। जिसके आधार पर अनुविभागीय दंडाधिकारी बड़वाह द्वारा नगरपालिका सनावद को दी गई अनुमति के अनुसार रावण दहन 25 अक्टूबर को किया जाएगा।
यह जानकारी देते हुए सीएमओ एमआर निगवाल ने बताया कि नवीन गाइड लाइन के अनुसार कोविड संक्रमण के कारण किसी भी चल समारोह और विसर्जन हेतु चल समारोह की अनुमति नहीं होगी। दशहरा पर्व पर रावण दहन के पूर्व परंपरागत भगवान श्रीराम का चल समारोह प्रतीकात्मक होगा और उसमें केवल 21 लोग ही उपस्थित रह सकेंगे।आयोजन समिति को जिला प्रशासन से रामलीला अथवा रावण दहन के लिए पूर्वानुमति लेना होगी।
रामलीला अथवा रावण दहन के दौरान मैदान में केवल 100 लोग ही फेस मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उपस्थित रह सकेंगे। रावण दहन में आतिशबाजी प्रतिबंधित रहेगी।प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र में केवल एक ही स्थान पर रावण दहन किया जा सकेगा। रावण की ऊंचाई 31 फीट से अधिक नहीं होगी।
साथ ही सार्वजनिक स्थानों में पांडालों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान कोविड संक्रमण से बचाव हेतु श्रद्धालुओं को फेस मास्क,हेंड सेनिटाईजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आवश्यक होगा। सीएमओ निगवाल ने कोविड संक्रमण से बचाव हेतु नागरिकों से नवीन गाइड लाइन के अनुरूप सहयोग की अपील की है।
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