Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana: बेटियों के माता-पिता को सरकार की तरफ से मिलेगी पेंशन, देखें डिटेल

सरकार की तरफ से बेटियों के लिए कई सारी लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही  हैं।  चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो दोनों ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बेटियों के लिए एक खास योजना चलाई जा रही है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना (Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana) है।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना (Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana) के तहत बेटियों का जीवन सुधारने की कोशिश की जाती है। वैसे यह योजना बेटियों के अभिभावकों के लिए चलाई जा रही है। इससे आम आदमियों की मदद की जाती है।

Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana

Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana
Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana । Image Source: Google

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना को बेटियों के अभिभावकों के लिए चलाई जा रही है। इस योजना को चलाने का मकसद बेटियों के अभिभावकों की आर्थिक मदद करना है। दरअसल बेटी की शादी होने के बाद माता-पिता अकेले रह जाते हैं। ऐसे ही अभिभावकों की आर्थिक तौर पर मदद करने के लिए पेंशन दी जाती है। वैसे कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत ऐसे माता-पिता की मदद की जाती है, जिनकी सिर्फ बेटियां होती हैं, बेटे नहीं।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में कितनी मिलती है पेंशन

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत बेटी के अभिभावक यानी माता-पिता की मदद की जाती है। इस योजना के तहत बेटियों के अभिभावकों को हर महीने 600 रुपये की पेंशन दी जाती है।

Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana में पात्रता

  1. आवेदन करने वाले अभिवावक मध्य प्रदेश के निवासी हों।
  2. आवेदन करने वाले अभिवावक की न्यूनतम आय 60 साल होनी चाहिए।
  3. आवेदन करने वाले अभिवावक की संतान पुत्री के रूप में होनी चाहिए।
  4. आवेदन करने वाले अभिवावक टैक्स का भुगतान न करते हों।

Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। जैसे कि दो फोटो, समग्र आईडी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक पास बुक, आय प्रमाणपत्र, संतान के रूप में पुत्री होने का शपथ पत्र, मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाणपत्र, दंपति का एकसाथ और अकेले का फोटो और विधवा महिलाओं के पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज होने चाहिए।

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Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana में कैसे करें ऑफलाइन आवेदन

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन को पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय या ग्राम पंचायत या लोक सेवा केंद्र में जाना होगा।

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Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana में कैसे करें ऑनलाइन आवेदन

  • मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए पेंशन पोर्टल पर जाना होगा।
  • यहां पर प्रोसेस को फॉलो करके आवेदन करना होगा।
  • ऑनलाइन आवेदन को जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/वार्ड कार्यालय द्वारा पेंशन पोर्टल पर ही जांचा जाएगा।
  • अगर आवेदन के साथ सारे दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो आवेदन को स्वीकार कर लिया जाएगा।
  • अगर आवेदन के साथ सारे दस्तावेज सही नहीं पाए जाते हैं तो आवेदन को कारण सहित निरस्त करने की सूचना लिखित में आवेदक को दी जाएगी।
  • आवेदन को स्वीकार करने के बाद पेंशन के लिए नाम जोड़ दिया जाएगा।
  • पेंशन की रकम को सीधे लाभार्थी के खाते में भेज दिया जाएगा।