भोपाल। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि अंग्रेजी आशुलिपिक के रिक्त पद को याचिकाकर्ता की नियुक्ति के लिए खोजा जाए और भर्ती प्रक्रिया एमपीपीईबी द्वारा पूरी की जाए। इसके लिए हाईकोर्ट ने सरकार को 120 दिन का समय दिया है।
गलत च्वाइस भरने के कारण टॉपर की नियुक्ति नहीं हो सकी
याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी रश्मि पोर्ते की ओर से अधिवक्ता केदारनाथ पोर्ते पेश हुए। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने 2018 में सरकारी विभागों में स्टेनोग्राफर के पद के लिए आवेदन किया था। रश्मि एसटी वर्ग में टॉपर थीं।
याचिकाकर्ता की ओर से उसके पिता और पेशे से वकील केदारनाथ पोर्ते ने कोर्ट को बताया कि रश्मि ने च्वाइस फिलिंग में पहली पसंद लोकायुक्त को भरा था. कार्यभार ग्रहण के समय जब वे लोकायुक्त पहुंचीं तो उन्हें पता चला कि वहां हिन्दी आशुलिपिक का पद रिक्त है। याचिकाकर्ता ने विकल्प भरते समय गलती की थी। नतीजतन, उसे नियुक्ति से इनकार कर दिया गया था।
MP उच्च न्यायालय ने कहा- एमपीपीईबी एक उम्मीदवार के लिए भर्ती परीक्षा करावे
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ में सभी पक्षों को सुनने के बाद निर्णय दिया गया कि नियुक्ति से वंचित प्रतिभाशाली महिला आवेदक के लिए सरकार अपने किसी भी विभाग में अंग्रेजी आशुलिपिक रिक्त पद खोजे। व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड (एमपीपीईबी) अनुसूचित जनजाति वर्ग में पद उपलब्ध होने पर आवेदन आमंत्रित करता है।
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यदि याचिकाकर्ता उम्मीदवार से अधिक मेधावी कोई अन्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, तो मामला सरकार को भेजा जा सकता है। इसके बाद सरकार याचिकाकर्ता को नियमानुसार नियुक्ति देने की प्रक्रिया को पूरा करे। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अधिकतम 120 दिन का समय दिया गया है।
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