MP HC की शर्त यौन हिंसा का आरोपी पीड़िता से बंधवाए राखी, SC में 9 वकीलों ने दी चुनौती

 

MP HC की शर्त यौन हिंसा का आरोपी पीड़िता से बंधवाए राखी, SC में 9 वकीलों ने दी चुनौती

सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court: याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट ने ये शर्त रखकर गलती की है जिसमें कि आरोपी को पीड़िता से संपर्क करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, जो कि जमानत देने के मकसद को खत्म करती है.

 

 

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की वकील अपर्णा भट्ट और आठ अन्य महिला वकीलों ने शीर्ष अदालत (Apex Highcourt) में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट(Madhya Pradesh Highcourt) द्वारा 30 जुलाई को पास किए गए एक जमानत आदेश में लिखी जमानत की एक शर्त को चुनौती दी है. इसमें अदालत ने पड़ोसी के साथ छेड़छाड़ के आरोपी पर जमानत की शर्त के तौर पर पीड़िता से अपनी कलाई पर राखी बांधवाने का अनुरोध करने के निर्देश दिए थे.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक इस याचिका को अधिवक्ता पुखरंबम रमेश कुमार के माध्यम से स्थानांतरित किया गया है, जिसमें अंतिम निर्णय और 30 जुलाई 2020 के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक लगाई गई जमानत की शर्त पर रोक लगाने की मांग की गई है. यहां यह गौर करना होगा कि याचिकाकर्ताओं ने उपर्युक्त जमानत शर्त को केवल चुनौती दी है (और टोटो में जमानत आदेश नहीं).

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याचिका में कही गईं मुख्य बातें-याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट ने ये शर्त रखकर गलती की है जिसमें कि आरोपी को पीड़िता से संपर्क करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, जो कि जमानत देने के मकसद को खत्म करती है. हाईकोर्ट इस बात की सराहना करने में विफल रहा कि यौन हिंसा के अधिकांश मामलों में, अभियोजन पक्ष शत्रुतापूर्ण हो जाता है और इनमें से कई मामलों में ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अभियुक्त के परिवार से भयभीत और / या भड़का हुआ होता है.

याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय को इस तथ्य के प्रति संज्ञान और संवेदनशील होना चाहिए था कि एक मामले में एक महिला के खिलाफ यौन अपराध शामिल है; उत्तरजीविता के लिए एफआईआर दर्ज करना और दहलीज पर आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करना बेहद मुश्किल है.

भाइयों और बहनों के बीच रक्षाबंधन का त्यौहार होने के संदर्भ में, उक्त जमानत की शर्त वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता के आघात को पूरी तरह से महत्वहीन बना देती है.

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महत्वपूर्ण रूप से, दलील यह भी कहती है,
यह वर्तमान मामला विशेष चिंता का विषय है क्योंकि अदालतों द्वारा इसके लिए हानिकारक दृष्टिकोण को कम करने में वर्षों का समय लगा है, जिसके तहत महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों से जुड़े मामलों में आरोपी और उत्तरजीवी के बीच शादी या मध्यस्थता के माध्यम से समझौता करने का प्रयास किया जाता है.

यह दलील भी दी गई है कि आरोपी यानी प्रतिवादी नं. 2 को एक ऐसी शर्त लगाते हुए कि रक्षाबंधन के त्यौहार पर शिकायतकर्ता के घर जाना चाहिए और उनसे कलाई पर राखी बांधने का अनुरोध करना चाहिए और आने वाले समय में अपनी क्षमता से बेहतर “उनकी रक्षा करने का वादा करना चाहिए” इससे पीड़िता के उसके अपने घर में और उत्पीड़न होने के परिणाम हो सकते हैं.

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