GAD की चूक का नतीजा, कर्मचारियों के इस आदेश पर आमने-सामने आ गए शिवराज-कमलनाथ
भोपाल
मंत्री स्थापना में पदस्थापना के लिए चतुर्थ श्रेणी के पद के लिये उम्र तय करने को लेकर मचे बवाल के बाद जीएडी ने आज संशोधित आदेश जारी किया है। मंत्री स्टाफ में चतुर्थ वर्ग की भर्ती के लिए अब तक 18 से 40 साल की उम्र तय है। यह उम्र सीमा 60 साल तक बढ़ाई गई है। पूर्व में जारी आदेश के बाद कांग्रेस भाजपा आमने सामने आ गए थे।
यह हैं नया आदेश-
बताता दे कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती उम्र को लेकर जारी आदेश पर आज कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने आ गए। और तो और सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ ही इस आदेश पर सोशल मीडिया में भिड़ गए। दरअसल जीएडी ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की तैनाती के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 साल से बढ़ाकर साठ वर्ष कर दी है।
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मंत्रियों के स्टाफ में तैनात किए जाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के प्रस्तावों को देखते हुए राज्य सरकार ने आयु सीमा में बदलाव किया है।अभी तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो की नियुक्ति के लिए आयु सीमा अठारह वर्ष से 45 वर्ष तय थी। मंत्रियों द्वारा अपने स्टाफ में तैनाती के लिए 48 से 52 साल के कर्मचारियों को रखे जाने के लिए प्रस्ताव आ रहे थे। इनके लिए बार-बार कैबिनेट में जाना पड़ता था। इस समस्या को हल करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा शर्तो में संशोधन करते हुए चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आयु सीमा साठ वर्ष कर दी है।
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