Indira Gandhi Rashtriya Nishakt Pension Yojana: सरकार हर महीने देती है 600 रुपये, जानें कैसे लें फायदा

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सभी वर्गों के लिए खास योजनाएं चलाई जा रही हैं, इनमें पुरुष, नाहिला, बच्चे और बूढ़े सभी के लिए शामिल हैं। इन योजनाओं को चलाकर मध्य प्रदेश सरकार राज्य के आम आदमियों को आर्थिक मदद करने का प्रयास करती है। ऐसे ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन योजना (Indira Gandhi Rashtriya Nishakt Pension Yojana) चलाई जा रही है, जिसका फायदा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निशक्तजनों को दिया जाता है।

बता दें कि, Indira Gandhi Rashtriya Nishakt Pension Yojana संचालन केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के द्वारा किया जाता है। इस योजना का फायदा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निशक्तजनों को दिया जाता है।

Indira Gandhi Rashtriya Nishakt Pension Yojana

Indira Gandhi Rashtriya Nishakt Pension Yojana
Indira Gandhi Rashtriya Nishakt Pension Yojana । Image Source: Google

जाहिर है कि देश में कई लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं और उनके पास जिंदगी जीने के लिए ज्यादा पैसा नहीं होता है। ऐसे लोगों की मदद के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन योजना की शुरुआत की है।

बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना की शुरआत अप्रैल 2009 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को हर महीने 600 रुपये पेंशन दी जाती है।

Indira Gandhi Rashtriya Nishakt Pension Yojana का फायदा पाने के लिए पात्रता

  1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन योजना का फायदा पाने वालों की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 70 साल होनी चाहिए।
  2. आवेदन करने वाला सरकार द्वारा जो मानदंड निर्धारित किया गया है, उसके अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो।
  3. आवेदन करने वाला निशक्तता 80 फीसदी या उससे ज्यादा होना चाहिए।
  4. इस योजना का फायदा बौने लोगों को भी दिया जाता है।
  5. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तजन पेंशन योजना के तहत हर महीने 600 रुपये दिए जाते हैं।

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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तजन पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज की जरूरी होगी। जैसे कि आवेदन करने वाले की तीन फोटो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जारी विकलांगता प्रमाण पत्र, आयु का प्रमाण बताने वाला प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड और समग्र आइडी आदि।

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कैसे करें Indira Gandhi Rashtriya Nishakt Pension Yojana में आवेदन

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तजन पेंशन योजना में आवेदन करना है तो आपको आवेदन पत्र के साथ दस्तावेज लगाएं और इनमें से किसी एक कार्यालय में जाएं।

ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन करने के लिए

ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत

शहरी क्षेत्र में आवेदन करने के लिए

नगर निगम कार्यालय या नगर पालिका कार्यालय या नगर पंचायत कार्यालय

इसके आलावा नजदीकी जान सेवा केंद्र में जाकर आवेदन किया जा सकता है।