CAA को सरकार लोकसभा चुनाव से पहले इस तारीख़ से लागू करने की तैयारी में

CAA

नई दिल्ली। देश की संसद के द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को लेकर बुधवार को बड़ी खबर सामने आई। सूत्रों के मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू करने की तैयारी में है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस कानून के नियम-कायदों को जल्द ही लागू कर दिया जाएगा।

संभावना है कि इसी महीने या फरवरी में सीएए के नियम लागू हो जाएंगे। इस विधेयक को दिसंबर 2019 में संसद द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। इस विधेयक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने की वकालत की गई है। वहीं, मुसलमानों को इससे अलग रखा गया है।

ऐसा है CAA कानून

CAA के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 के पहले आने वाले छह अल्पसंख्यकों (हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी) को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। इसके लिए इन तीन देशों से आए विस्थापितों को कोई दस्तावेज देने की भी जरूरत नहीं है।

कानून के लिए वेब पोर्टल तैयार

इसके लिए एक पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है। पात्र पड़ोसी देशों से आने वाले विस्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना होगा और गृह मंत्रालय इसकी जांच कर नागरिकता जारी कर देगा। नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है।

अधिकारी ने की पुष्टि

सरकार के एक बड़े अधिकारी ने कहा, ‘हम जल्द ही सीएए के नियम जारी करने जा रहे हैं। नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकता है और पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। आवेदकों को वह वर्ष बताना होगा जब उन्होंने यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। कानून लागू होने के लिए नियम जरूरी हैं। इसमें 4 साल की देरी हो चुकी है।

जिला मजिस्ट्रेट भी दे सकेंगे नागरिकता

एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र ने नियम बनाने के लिए अब तक आठ तारीखों के विस्तार का लाभ उठाया है। पिछले दो वर्षों में नौ राज्यों के 30 से अधिक जिला मजिस्ट्रेटों और गृह सचिवों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने की शक्तियां दी गई हैं।

ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है

इस कानून के अधिनियमों को कभी भी अधिसूचित नहीं किया गया है। सरकार ने नियम बनाने के लिए बार-बार विस्तार की मांग की है। नियम अब तैयार हैं। ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और आवेदक अपने मोबाइल फोन से भी आवेदन कर सकते हैं। आने वाले दिनों में सीएए के लिए नियम जारी होंगे। जब एक बार नियम जारी हो जाने के बाद कानून को लागू किया जा सकता है।

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