कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस महू शहर मोहन अग्रवाल की अग्रिम जमानत निरस्त

महुँ।थाना बडगोदा के अपराध क्रमांक 440 / 20 धार 3 /7 ईसी एक्ट धारा 420 465 आईपीसी में आरोपी 1मोहन पि ता पूनम चंद अग्रवाल नंबर 2 मोहित पिता मोहन अग्रवाल नंबर 3 तरुण पिता मोहन अग्रवाल नंबर 4 आयुष पिता महेश अग्रवाल की अग्रिम जमानत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित तोलानी एसडीओपी विनोद शर्मा वह एडीपीओ नेमा के द्वारा विरोध पत्र दर्ज करवा कर

अनुसंधान अनुसंधान कर्ता अधिकारी को न्यायालय में उपस्थित होकर उपरोक्त चारों आरोपियों की जमानत अतिरिक्त सेशन न्यायालय महू से निरस्त करवाई गई सेशन न्यायालय मऊ से निरस्त उपरोक्त जमानत निर्णय निरस्त के संदर्भ में उपरोक्त चारों व्यक्तियों की अग्रिम जमानत अतिरिक्त सेशन न्यायालय मुंह में आज विचाराधीन थी क्योंकि चारों आरोपी घटना दिनांक से फरार है

तथा इनकी संपत्ति की जानकारी लीजा कर कुर्की की कार्यवाही की जा रही है इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित तोलानी एसडीओपी विनोद शर्मा तथा एडीपीओ आनंद नेमा के द्वारा प्रकरण के अनुसंधानकर्ता को न्यायालय में उपस्थित होकर विरोध किया गया

जिसके कारण उपरोक्त चारों आरोपियों की जमानत निरस्त हुई उपरोक्त चारों आरोपी घटना दिनांक से फरार चल रहे हैं तथा करोड़ों रुपए का शासकीय राशन चावल गेहूं तेल का घोटाला किया है आरोपियों की तलाश लगातार जारी है।

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