–वर्ष 2022 में जघन्य सनसनीखेज चिन्हित प्रकरणों में बड़वानी का रहा उत्कृष्ट प्रदर्शन, 82.35 फीसदी मामलों में कोर्ट ने सुनाई सजा
बड़वानी (Court) ने बीते वर्ष 2022 में जिले में चिन्हित सनसनीखेज 17 प्रकरणों में से न्यायालय ने दोषसिद्धी होने पर 14 मामलों में आरोपियों को सजा सुनाई है। वर्ष 2022 है। 10 में जघन्य सनसनीखेज चिन्हित प्रकरणों में बड़वानी का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। 82.35 फीसदी मामलों में न्यायालय ने दोषसिद्धी हो जाने पर अपना फैसला सुनाया मामलों में आजीवन कारावास की सजा, दो मामलों में 20 साल की सजा तथा दो मामलों में आरोपियों को सात साल की सजा सुनाई गई है।
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पुलिस के अनुसार धारा 302 भादंवि के छह प्रकरणों में आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से आरोपियों को दंडित किया गया है। वहीं धारा 376 भादवि तथा पास्को एक्ट के चार प्रकरणों में आजीवन कारावास एवं दो प्रकरणों में 20-20 वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड से आरोपी दंडित हुए हैं। इसी तरह धारा 306 भादंवि के दो मामलों में सात- सात साल के कारावास एवं अर्थदंड की सजा आरोपियों को सुनाई गई है।
15 मामले न्यायालय (Court) में विचाराधीन
वर्ष 2022 के 15 नवीन मामले चिन्हित अपराध की श्रेणी में लिए गए हैं। इन सभी मामलों की विवेचना पूर्ण कर विचारण के लिए न्यायालय (Court) के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। ये मामले न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस अधीक्षक द्वारा चिन्हित प्रकरणों में उत्कृष्ट कार्य के लिए जिला अभियोजन की टीम, रीडर शाखा, पुलिस अधीक्षक कार्यालय व प्रकरणों के समस्त नोडल अधिकारियों ने प्रशंसनीय कार्य किया है।
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एसपी के विशेष प्रयास
उल्लेखनीय है कि एसपी दीपक कुमार शुक्ला के विशेष प्रयासों व मार्गदर्शन से जघन्य व सनसनीखेज अपराध को चिन्हित अपराध श्रेणी में लेकर पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए अपराध कायमी से लेकर विवचेना, अभियोजन आदि की लगातार कार्रवाई और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इनकी समीक्षा कर समस्त आवश्यक कार्रवाई पूर्ण कराई जाती है। चिन्हित अपराधों में वस्तुस्थिति की जानकारी व सजायाबी की समीक्षा मुख्यमंत्री द्वारा भी समीक्षा बैठकों में की जाती है।